EPFO Higher Pension: आवेदन में आ रही दिक्कत तो पढ़ें नया सर्कुलर, यहां मिलेगा पूरा समाधान

EPFO ने 23 अप्रैल को नया सर्कुलर जारी किया है.

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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ईपीएफओ (EPFO) ने सभी पात्र EPS सब्सक्राइबर्स के लिए हायर पेंशन आवेदन की अंतिम तारीख 3 मार्च 2023 से बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दी है.

बीते साल नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPFO ने EPS के तहत उच्च पेंशन की व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है. लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिनको लेकर EPFO ने 23 अप्रैल को नया सर्कुलर जारी किया है.

नए सर्कुलर में क्या?

EPFO ने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को आवेदन करने में आ रही तीन तरह की दिक्कतों को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें बताया गया है कि

  1. संयुक्त आवेदन पत्र जमा करने के बाद क्या होगा?

  2. संयुक्त आवेदन पत्र में यदि कोई गलती रह जाती है तो क्या होगा?

  3. क्या होगा अगर एम्प्लॉयर ने संयुक्त आवेदन को मंजूरी नहीं दी है?

एप्लिकेशन जमा करने के बाद क्या होगा?

  • सामान्य या ज्वाइंट एप्लिकेशंस जमा करने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय (FO) इनकी जांच करेगा.

  • सबकुछ ठीक रहा तो एम्प्लॉयर द्वारा प्रस्तुत की गई सैलरी डिटेल्स का FO के पास उपलब्ध डेटा से मिलान किया जाएगा.

  • डेटा सही पाया गया तो बकाया राशि का कैलकुलेशन किया जाएगा और राशि जमा या ट्रांसफर करने के​ लिए (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) आदेश जारी किया जाएगा.

अगर डेटा सही नहीं पाया गया तो?

नए सर्कुलर में कहा गया है कि अगर मिलान में डेटा सही नहीं पाया गया तो

  • नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी या पेंशनर को सूचित किया जाएगा और डिटेल सही करने के लिए उन्हें एक महीने का समय दिया जाएगा.

  • अगर 1 महीने के भीतर सही जानकारी नहीं दी जाती है या फिर डेटा में गड़बड़ी रह जाती है तो मेरिट के आधार पर (APFC/ RPFC-I/ RPFC-II द्वारा) आदेश पारित किया जाएगा.

अगर एम्प्लॉयर ने आवेदन अप्रूव नहीं किया तो?

  • एम्प्लॉई के आवेदन करने के बाद उसे एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया तो EPFO इसे रिजेक्ट करने से पहले ठीक करने के लिए 1 महीने का समय देगा.

  • इस 1 महीने में एम्प्लॉयर, कर्मी या पेंशनर की गलतियों समेत किसी भी गलती को ठीक करने के लिए करेक्शन एविडेंस या एडिशनल प्रूफ दे सकेंगे.

  • संबंधित आवेदक कर्मी या पेंशनर को इस प्रोसेस की सूचना दी जाएगी.

3 मई तक कर सकते हैं आवेदन

Source: Twitter@EPFO
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शिकायतों का समाधान

हायर पेंशन के संबंध में अगर आवेदक कर्मी या पेंशनर को उसके आवेदन, अंशदान (Contribution) या अन्य किसी भी तरह की शिकायत है तो EPFIGMS पर रजिस्टर्ड करा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश (4 Nov 2022) के संदर्भ में में इन शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और मनोनीत किए गए अधिकारी समाधान कराएंगे. क्षेत्रीय या अंचल प्रभारी अधिकारियों के स्तर से इन शिकायतों की निगरानी भी की जाएगी.

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