Income Tax Return Filing: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! ऑनलाइन ITR-1 और ITR-4 फॉर्म हुए जारी, जानिए किन्हें भरना होगा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अन्य आयकर रिटर्न फॉर्म के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द शुरू की जाएगी.

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Income Tax Return Filing ITR Forms Online Available: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी जानकारी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइलिंग को लेकर वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए ITR Form-1 और ITR Form-4 को ऑनलाइन मुहैया करा दिया है, ये फॉर्म्स आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट - (www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर मिल जाएंगे.

एक ट्वीट के जवाब में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, 'ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन ITR-1 और ITR-4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है. इससे पहले ITR 1, 2 और 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी को पहले ही सक्षम कर दिया गया था. अन्य ITR/फॉर्म तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर/यूटिलिटी को जल्द ही मुहैया कराया जाएगा. इस बारे में टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.'

पहले से भरी मिलेंगी ये ​डिटेल्स

ऑनलाइन ITR फॉर्म ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहले से भरी गई डिटेल्स के साथ मिलते हैं. इसमें Form-16 की तरह आपकी सैलरी से होने वाली इनकम, ब्याज से होने वाली इनकम और फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह से होने वाली इनकम की डिटेल्स पहले से ही भरी हुई मिलती हैं.

मैन्युअली फॉर्म फिलिंग सुविधा पहले से ही

इनकम टैक्स विभाग ने 25 अप्रैल को ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दिया था. टैक्सपेयर्स को ये फॉर्म डाउनलोड करके, फिर उन्हें मैन्युअली भरकर फिर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड करना होता है. हालांकि ऑनलाइन में राहत ये होती है कि टैक्सपेयर्स पहले से भरी गई डिटेल्स चेक कर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें सबमिट कर सकते हैं.

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31 जुलाई तक भरना होता है रिटर्न

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिन लोगों के अकाउंट्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होता है. वेतनभोगी ITR-1 भरते हैं, जबकि ITR-4 प्रोफेशनल्स के लिए है.

ITR-1 किन्हें भरना होता है?

वे भारतीय नागरिक, जिनकी कमाई 50 लाख रुपये तक है, वे ITR-1 फॉर्म भरते हैं. इस कमाई में सैलरी, पेंशन या किसी अन्‍य सोर्स से होने वाली इनकम को शामिल किया जाता है. 5000 रुपए तक की कृषि आय भी इसमें शामिल होती है.

ITR-4 किन्हें भरना होता है?

ये फॉर्म उन इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए होता है, जिनकी इनकम किसी बिजनेस से या प्रोफेशन से होती है. जैसे, दुकानदार, डीलर, पेशेवर डॉक्टर, पेशेवर वकील ये फॉर्म भरते हैं. अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं और कमाई 50 लाख से ज्यादा है तो आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं.

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