पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार, हाईकोर्ट के बाहर से ले गए रेंजर्स

पूर्व PM ने हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे.

Source : Reuters

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को गिरफ्तार कर लिया गया है. इमरान खान पेशी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए थे. कोर्ट के बाहर से ही पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें अपने साथ ले गए. इमरान खान कई मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे.

पूर्व PM ने हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी, मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि मेजर जनरल फैसल नसीर उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहे हैं.

इमरान खान की पार्टी, PTI ने जो वीडियो ट्वीट किया है इसमें इमरान खान के वकील दावा कर रहे हैं कि इमरान बुरी तरह से जख्मी हैं. रेंजर्स ने चोटिल इमरान खान को बुरी तरह धक्का दिया है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के लोगों, यह समय अपने देश को बचाने का है. आपको कोई और मौका नहीं मिलेगा.'

मीडिया रिपोर्टस के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

कोर्ट ने पूछा- गिरफ्तारी किस केस में ?

पाकिस्तानी अखबार Dawn की वेबसाइट के मुताबिक, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमेर फारूक ने गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को 15 मिनट के भीतर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. चीफ जस्टिस ने कहा- ये लोग कोर्ट में आएं और बताएं कि इमरान को किस मामले में और क्यों गिरफ्तार किया गया? अगर पुलिस चीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाएंगे.

पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया था. जिसके बाद उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था. इमरान का कार्यकाल 13 अगस्त 2018 से 9 अप्रैल 2022 तक रहा था.

जरूर पढ़ें
1 छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह को राहत, आय से अधिक संपत्ति का केस बंद
2 DHFL के पूर्व प्रोमोटर कपिल वधावन को झटका, NCLT ने मंजूर की इंसोल्वेंसी ऐप्लीकेशन
3 Bharat Ratna: दो पूर्व PM समेत 4 हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्‍न, राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से परिजनों ने प्राप्‍त किया सम्‍मान
4 दिल्ली CM केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, अगली सुनवाई 3 अप्रैल को
5 Zee ग्रुप पर आर्टिकल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को किया खारिज, लोअर कोर्ट में फिर होगी सुनवाई