दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Excise Policy Case) में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को फिर से झटका लगा है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ED को 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
गुरुवार का दिन केजरीवाल के लिए अहम है. दरअसल केजरीवाल की स्टडी 28 मार्च गुरुवार को खत्म हो रही है, ऐसे में ED केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी. साथ ही केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को ही सुनवाई होगी.
सुनवाई में देरी कराने की रणनीति
बुधवार को कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से ASG SV राजू ने करीब डेढ़ घंटे अपना पक्ष रखा.
ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं. चूंकि मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे, इसलिए इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद बुधवार देर शाम अदालत ने फैसला सुनाया और अगली सुनवाई 3 अप्रैल को रख दी.
कोर्ट ने कहा कि मामले पर निर्णय के लिए ED का जवाब महत्वपूर्ण है और हम दोनों पक्षों को सुनने के लिए बाध्य हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद हुई गिरफ्तारी
गुरुवार (21 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ED की टीम गुरुवार शाम करीब 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी. ED की टीम के पास सर्च वारंट था. अधिकारियों ने करीब दो घंटे तक CM हाउस की तलाशी ली और केजरीवाल से पूछताछ की. इसके बाद रात करीब 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
बता दें कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले ही इस मामले में जेल में बंद हैं.
बार-बार समन के बावजूद नहीं हुए पेश
शराब नीति केस में CM केजरीवाल को ED अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए. नौवीं बार भेजे गए समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी, जो खारिज हो गई. इसके बाद ED उनके घर पहुंची.
CM केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे ED के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें आश्वस्त किया जाए कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है.