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NCLT ने बायजूज पर लगाया जुर्माना, दिवालिया याचिका का जवाब नहीं देने पर हुआ एक्शन

NCLT ने इस साल फरवरी में सर्फर टेक्नोलॉजी की याचिका पर बायजूज को नोटिस जारी किया था और बायजूज ने 2 बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:47 PM IST, 24 Apr 2024NDTV Profit हिंदी
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एड-टेक कंपनी बायजूज (Byju's) पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की बेंगलुरु बेंच ने 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

सर्फर टेक्नोलॉजी (Surfer Technology) की ओर से दायर दिवालिया याचिका पर बायजूज ने जवाब दाखिल नहीं किया था. इसी वजह से NCLT ने जुर्माना लगाया है. NCLT ने इस साल फरवरी में सर्फर टेक्नोलॉजी की याचिका पर बायजूज को नोटिस जारी किया था और बायजूज ने 2 बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. सर्फर टेक्नोलॉजी की शिकायत थी कि बायजूज पर उसका करीब 2 करोड़ रुपये बकाया है.

NCLT बेंच ने क्या कहा ?

NCLT बेंच ने बायजूज के वकीलों से कहा, 'हम आपके जवाब पर तभी विचार करेंगे, जब आप जुर्माना जमा कर देंगे.' बायजूज के वकीलों का कहना था कि कंपनी से निर्देश मिलने में देरी हुई है और वे 3 दिनों में याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन NCLT उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था.

NCLT ने बायजूज को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था क्योंकि BCCI का दावा है कि एडटेक कंपनी ने 158 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है. टेलीपरफॉर्मेंस बिजनेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने भी 4.82 करोड़ रुपये का पेमेंट बकाया होने का आरोप लगाया था.

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