ADVERTISEMENT

Byju's Rights Issue Case: सुनवाई कर रही NCLT बेंच के दोनों सदस्‍यों की राय अलग, अब होगी तीसरे की नियुक्ति!

फरवरी के अंत में, 4 निवेशकों ने कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए Byju's के खिलाफ NCLT में मामला दायर किया था.
NDTV Profit हिंदीचारू सिंह
NDTV Profit हिंदी01:56 PM IST, 03 Apr 2024NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

एड-टेक कंपनी बायजूज (Byju's) के राइट्स इश्‍यू मामले की सुनवाई कर रही बेंच (Adjudicatory Bench) में तीसरे सदस्‍य की नियुक्ति के लिए NCLT ने मामले को ट्रिब्‍यूनल के चेयरमैन के पास भेज दिया.

इस मामले में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दो सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही थी, लेकिन दोनों सदस्‍यों की इस मामले पर अलग-अलग राय थी. इसलिए तीसरे सदस्‍य की नियुक्ति का प्रस्‍ताव दिया गया.

पिछले हफ्ते ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु बेंच ने Byju's की EGM यानी असाधारण आम बैठक (Extraordinary General Meeting) को रोकने से इनकार कर दिया था.

ये मीटिंग कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) बढ़ाने के लिए बुलाई थी, जो राइट्स इश्यू को लागू करने के लिए जरूरी है.

कुप्रबंधन का आरोप

फरवरी के अंत में, 4 निवेशकों ने कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए Byju's के खिलाफ NCLT में मामला दायर किया था. NCLT की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका में Byju's के फाउंडर बायजू रवींद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और उनके भाई रिजू रवींद्रन सहित 12 लोगों और संस्‍थाओं को टारगेट किया गया है.

पिछली सुनवाई में निवेशकों की दलील थी कि फिलहाल EGM रोक दी जानी चाहिए क्योंकि ट्रिब्यूनल को मामले की जांच लंबित है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT