नए टैक्स सिस्टम पर अफवाहों से सावधान! वित्त मंत्रालय ने जारी की सफाई

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि 1 अप्रैल 2024 से नए टैक्स सिस्टम में कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा है.

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1 अप्रैल, 2024 से नए टैक्स सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है...अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही इस जानकारी पर भरोसा कर बैठे हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. इसकी सफाई खुद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई है.

वित्त मंत्रालय की सफाई

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया है कि 1 अप्रैल 2024 से नए टैक्स सिस्टम में कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों का खंडन किया है और कहा है कि हमे पता चला है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए टैक्स सिस्टम से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं. इसलिए हम इसे लेकर सफाई जारी कर रहे हैं.

नया टैक्स सिस्टम फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 115BAC(1A) के तहत लाया गया था. पुराने टैक्स सिस्टम में कई तरह की छूट मिलती है, लेकिन नए टैक्स सिस्टम में किसी तरह का एक्जेम्पशन नहीं मिलता है.

नया टैक्स सिस्टम कंपनियों और फर्म्स के अलावा बाकी व्यक्तियों के लिए FY 2023-24 डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम के रूप में लागू है और इसके असेसमेंट ईयर AY 2024-25 है.

नई टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स की दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था की तरह कई छूट और कटौतियों (सैलरी 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा) का बेनेफिट नहीं मिलता है.

नए और पुराने टैक्स सिस्टम को कैसे चुनें

टैक्सपेयर्स अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नए और पुराने टैक्स सिस्टम में से किसी एक का चुनाव करना होता है. इसमें, इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर 2024-25 की टैक्स फाइलिंग तक नए टैक्स सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं. व्यक्ति हर वित्त वर्ष में अपनी सुविधा के मुताबिक नया या पुराना टैक्स सिस्टम चुन सकता है.

वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारियों की बजाय मंत्रालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारियों पर भरोसा करें.

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