इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़े डेटा देने के लिए SBI तैयार, सूत्रों के हवाले से खबर, आज ही सौंपने हैं डेटा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को SBI की और वक्त मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए 12 मार्च को डेटा देने का निर्देश दिया था.

Source: Reuters

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़े आंकड़े आज ही सौंपने हैं. सूत्रों के हवाले से NDTV प्रॉफिट को खबर मिली है कि SBI इन डेटा के साथ बिल्कुल तैयार है.

SBI डेटा सौंपने के लिए तैयार: सूत्र

सूत्रों ने बताया कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाले ग्राहकों से जुड़ा डेटा देने के लिए तैयार है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को SBI की और वक्त मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए 12 मार्च को डेटा देने का निर्देश दिया था. साथ ही चुनाव आयोग को इन डेटा को 15 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डालने को कहा.

  • इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाले ग्राहकों से जुड़ा डेटा देने के लिए SBI तैयार

  • गड़बड़ियों से बचने के लिए समीक्षा प्रक्रिया के रूप में डेटा की मैपिंग जरूरी थी

  • ग्राहक अब ये नहीं कह सकते कि उनके नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए

  • क्योंकि नामों का खुलासा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है

सूत्रों ने बताया कि समीक्षा प्रक्रिया के रूप में इस डेटा की मैपिंग की गई, जो कि गड़बड़ियों से बचने के लिए जरूरी थी. साथ ही ग्राहक अब ये नहीं कह सकते कि SBI जो आंकड़े सौंप रहा है उसमें उनके नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये उनके नामों को गुप्त नहीं रखा जा सकेगा, कोर्ट ने ही उनके नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया है.

SBI की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़े डेटा देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI को ये डेटा 12 मार्च तक देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अघर SBI इस आदेश में बताई गई समयसीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये कोर्ट जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है.

CJI चंद्रचूड़ ने SBI से ये भी पूछा कि उसने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया, कितना डेटा मिलान किया. मिलान के लिए समय मांगना सही नहीं है . हमने आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया. आखिरकार सारा ब्यौरा मुंबई मुख्य शाखा में भेजा जा चुका है. कोर्ट ने कहा कि SBI ने अपनी याचिका में कहा कि एक साइलो से दूसरे साइलो में जानकारी का मिलान समय लेने वाली प्रक्रिया है.

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