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क्या होता है STT जिसे लेकर शेयर मार्केट में दिन भर रहा कंफ्यूजन

STT एक डायरेक्ट टैक्स है

सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (Securities Transaction Tax) एक डायरेक्ट टैक्स है जो शेयरों और डेरिवेटिव्स की खरीद-बिक्री पर लगता है.

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ब्रोकर पर लगाया जाता STT

STT सीधे इनवेस्टर/ट्रेडर पर लगाने के बजाय ब्रोकर पर लगाया जाता है. इसके बाद ब्रोकर अपने क्‍लाइंट से इसे कलेक्‍ट करते हैं और सरकार को जमा करते हैं. इनवेस्टर या ट्रेडर को ये टैक्‍स देना ही पड़ता है, फिर चाहे उन्‍हें मुनाफा हुआ हो या घाटा.

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25% बढ़ाया गया STT

वित्त मंत्रालय के मुताबिक- ऑप्शंस बेचने पर STT 25% यानी 0.05% से बढ़ाकर 0.0625% कर दिया गया है. वहीं फ्यूचर्स पर ये 0.01% से बढ़ाकर 0.0125% किया गया है. नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी.

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हुआ था टाइपो एरर

Finance Bill 2023 में टाइपो एरर के कारण पहले ये खबर आई थी कि ऑप्शन बेचने पर अब 0.017% की जगह 0.021% टैक्स लगेगा.

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'STT पर टाइपिंग की गलती, सुधारा जाएगा'

वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि STT पर टाइपिंग की गलती वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, जिसे सुधारा जाएगा. फाइनेंस बिल आज 45 से ज्यादा संशोधनों के साथ पास हो गया.

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