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वोटर ID नहीं है तो आधार-PAN समेत ये 11 डॉक्‍युमेंट आएंगे काम!

मतदान केंद्र पर वोट डाल सकते हैं वोट

चुनाव आयोग ने वोटर ID के अलावा 11 प्रकार के अन्‍य डॉक्‍युमेंट्स को भी पहचान पत्र के तौर पर मान्‍यता दी है. इनमें से कोई एक ID दिखाकर आप मतदान केंद्र पर वोट डाल सकते हैं.

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ऐसे सर्च करें वोटर लिस्‍ट में नाम

वोटर लिस्‍ट में आपका नाम है या नहीं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप 3 तरीके से अपना नाम सर्च कर सकते हैं.

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इनमें से कोई 1 डॉक्‍युमेंट होना जरूरी

  • आधार कार्ड

  • PAN कार्ड

  • ड्राइविंग लाइसेंस

  • पासपोर्ट

  • MGNREGA जॉब कार्ड

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कौन से डॉक्‍युमेंट होना जरूरी

  • पोस्ट ऑफिस और बैंक पासबुक

  • लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड

  • फोटोयुक्‍त अटेस्‍टेड पेंशन कार्ड

  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

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इन डॉक्यूमेंट से डाल पाएंगे वोट

  • सांसद या विधायक की ओर से जारी आधिकारिक पहचान पत्र

  • प्राफेशनल फोटो ID (अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मी हैं, या फिर PSUs या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हों)

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1950 पर कॉल कर सकते हैं आप

एक मतदाता के तौर पर ये यूनीक नंबर ही आपकी पहचान होता है. इसके बावजूद किसी तरह की दिक्‍कत होती है तो आप चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं.

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