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पैकेट्स में 1 बिस्किट कम; ITC को लगा ₹1 लाख के मुआवजे का फटका

1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

ITC को तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने एक ग्राहक को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. ये आदेश सनफीस्ट मेरी लाइट पैक में 1 बिस्किट कम निकलने पर दिया गया.

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क्या है पूरा मामला

चेन्नई के दिल्लीबाबू ने मनाली में एक वेंडर से आवारा जानवरों को खिलाने के लिए 25 पैकेट सनफीस्ट बिस्किट खरीदे थे. लेकिन उनके हर पैकेट में 16 के बजाए 15 बिस्किट ही निकले.

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वजन भी कम निकला

कंपनी पैकेट पर 16 बिस्किट की बात का विज्ञापन करती है. इतना ही नहीं, 76 ग्राम के वायदे के बावजूद पैकेट का वजन 74 ग्राम निकला.

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दिल्लीबाबू को मिले ताने

दिल्लीबाबू ने वेंडर और ITC से संपर्क किया. लेकिन समाधान के बजाए दिल्लीबाबू को ताने मिले. उनसे कहा गया कि वे 10 रुपये के नुकसान को ऐसे बता रहे हैं जैसे 10 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया.

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रोज ₹29 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

दिल्लीबाबू ने कोर्ट में कहा कि एक बिस्किट की कीमत 0.75 रुपये होती है. इस तरह कंपनी अपने ग्राहकों से रोज करीब 29 लाख रुपये की धोखाधड़ी करती है.

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