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पुराना घर बेचकर नया खरीद रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नियम जरूर जानना चाहिए. इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है? उसे बेचने पर टैक्स का क्या नियम लागू होगा?
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रिहायशी घर (Residential house) को बेचने पर लागू कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियमों का ब्योरा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 48 के तहत दिया गया है.
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अगर किसी रेजिडेंशियल फ्लैट या मकान को खरीदने के बाद 24 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड करने के बाद बेचा जाए तो उस पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) यानी दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ माना जाता है.
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रिहायशी प्रॉपर्टी को बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स का कैलकुलेशन करने से पहले उसके खरीद मूल्य को इंफ्लेशन यानी महंगाई दर के हिसाब से एडजस्ट भी किया जाता है, ताकि उसकी सही लागत निकाली जा सके.
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1 अप्रैल 2023 से सेक्शन 54 और सेक्शन 54 F के तहत कैपिटल गेन्स टैक्स पर मिलने वाली छूट की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये तय कर दी गई है. इससे पहले इस छूट के लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी.
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- बेची गई प्रॉपर्टी का रिहायशी घर होना जरूरी
- घर बेचने के बाद 2 साल के भीतर दूसरा घर खरीदना जरूरी
- नए घर का कंस्ट्रक्शन 3 साल में पूरा होना जरूरी
- नया घर भारत में ही होना चाहिए.
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