2000 रुपये के नोटों को बदलने का काम शुरू हो गया है. इन नोटों को आप या तो अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं.
पहले दिन बैंकों में एक्सचेंज और डिपॉजिट को लेकर जिस भीड़ की संभावना जताई जा रही थी, वो फिलहाल देखने को नहीं मिली.
RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. इसे 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत लिया फैसला बताया गया था.
आपको नोट बदलने से पहले फार्म भरकर जमा करना होगा. ये फॉर्म बैंक में ही मिल जाएगा. आसानी से नोट बदले जाएं और ग्राहकों को असुविधा न हो, इसके लिए कई बैंको में अलग से काउंटर बनाये गए हैं. एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये तक एक्सचेंज कर सकता है.
30 सितंबर के बाद लोग 2000 रुपये के नोटों को बैंक में नहीं बदल सकेंगे. हालांकि, RBI के ऑफिस में नोट बदले जा सकेंगे.