ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महाराष्ट्र स्पीकर को SC की दो टूक; अनिश्चित काल तक नहीं खींच सकते विधायक अयोग्यता का मामला, बताएं अब तक क्या किया?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन मामले में अनिश्चित काल के लिए देरी नहीं की जा सकती है.
BQP HindiBQ डेस्क
BQP Hindi06:43 PM IST, 18 Sep 2023BQP Hindi
BQP Hindi
BQP Hindi
Follow us on Google NewsBQP HindiBQP HindiBQP HindiBQP HindiBQP HindiBQP HindiBQP HindiBQP HindiBQP HindiBQP Hindi

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) से शिंदे गुट के विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन मामले में जवाब तलब किया है. कोर्ट ने स्पीकर को चेतावनी देते हुए कहा कि ये मामला अनिश्चित काल तक नहीं खींचा जा सकता.

11 मई के बाद उठाए कदमों की मांगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से 11 मई के बाद इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है. कोर्ट ने 11 मई को स्पीकर से 'रीजनेबल टाइम' में मामले पर निर्णय लेने के लिए कहा था.

कोर्ट ने स्पीकर को आदेश दिया है कि एक हफ्ते के भीतर स्पीकर को मामले (डिस्क्वालिफिकेशन) पर सुनवाई करनी होगी. इसके बाद कोर्ट ने मामले को दो हफ्ते के भीतर सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया.

जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पीकर नार्वेकर को रिप्रेजेंट करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 'मिस्टर SG, उन्हें फैसला लेना होगा. वे इसे लगातार टाल नहीं सकते. 11 मई के फैसले के बाद उन्होंने क्या किया.'

एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर स्पीकर से डिस्क्वालिफिकेशन पर जल्द फैसला करवाने की अपील की थी. कुल-मिलाकर 56 विधायकों की सदस्यता पर फैसला होना है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं.

क्या है मामला

महाराष्ट्र में पिछले साल यानी जून 2022 में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी, जिसके चलते तत्कालीन शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी.

एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ BJP के समर्थन से सरकार बना ली थी. इसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के खिलाफ याचिकाक लगाई थी. वहीं शिंदे गुट की ओर से भी याचिका दाखिल की गई थी.

BQP Hindi
लेखकBQ डेस्क
BQP Hindi
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT