Laptop-Computer Import Policy: केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट समेत ऐसे अन्य उपकरणों के विदेशी शिपमेंट के लिए 'इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' लागू कर दिया है. नए नियम अगस्त में घोषित किए गए आयात प्रतिबंधों के बाद पैदा हुई अनिश्चितता और हर तरह के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं.
वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि इंपोर्टर्स को अब कस्टम क्लियरेंस के लिए 'इंपोर्ट ऑथराइजेशन' लेना होगा, जो एंड-टू-एंड ऑनलाइन फॉर्मेट में जारी किया जाएगा.
मंत्रालय की ओर से शेयर की गई जानकारी के अनुसार, इंपोर्ट ऑथराइजेशन में इंपोर्ट की मात्रा और कीमत दर्ज होगी और ये 30 सितंबर, 2024 तक वैध होगा.
हालांकि, अगर इसकी ओवरऑल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है, तो इंपोर्टर्स कई ऑथराइजेशंंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और बताई गई मात्रा में बदलव कर सकते हैं.
इससे पहले, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 3 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंता जाहिर करते हुए इन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पॉलिसी को 'प्रतिबंधित' कैटेगरी में बदल दिया गया था.
आयातकों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिले, इसके लिए 31 अक्टूबर तक के ट्रांजिशन पीरियड की अनुमति देने के लिए नीति में बदलाव किया गया.
नई प्रस्तावित आयात प्रबंधन प्रणाली, जो इस साल 1 नवंबर से प्रभावी होगी, में 7 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-सामंजस्यपूर्ण कोड (Information and Communication Technology-Harmonised Codes) शामिल होंगे. ये स्पेसिफिक ट्रेड आइडेंटिफिकेशन कोड हैं, जिनमें लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स और सर्वर शामिल हैं.
वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्टेकहोल्डर्स के सवालों और इससे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए हर मंगलवार को सुबह 10:30 बजे विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) एक साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा.
सरकार ने आयात प्राधिकरण आवश्यकता में कुछ छूट (Exemptions) भी अधिसूचित किया है.
जब IT हार्डवेयर का निर्माण घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयात के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में किया जाता है, तो उसे छूट मिलेगी.
SEZ इकाइयों, एक्सपोर्ट-ऑरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (IT Park), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ST Park) या बायो-टेक्नोलॉजी पार्क को भी इंपोर्ट ऑथोराइजेशन लेने से छूट मिलेगी.
एक पॉलिसी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि दी गई छूट केवल संबंधित इंपोर्टिंग यूनिट्स की कैप्टिव कंजप्शन के लिए ही दी गई है.
IT हार्डवेयर उपकरणों के लिए आवश्यक स्पेयर, पार्ट्स, असेंबली, सब-असेंबली, कॉम्पोनेंट्स और अन्य इनपुट पर भी कोई आयात प्रतिबंध नहीं होगा.
यदि IT हार्डवेयर पूंजीगत वस्तु का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो इसे आयात प्राधिकरण आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी.
इसका मतलब MRI मशीन, CNC मशीन, मानव रहित हवाई वाहन वगैरह जैसी मशीनरी के साथ आने वाले लैपटॉप/टैबलेट, सर्वर या उपकरणों से है. हालांकि अगर सर्वर या लैपटॉप प्राइमरी कैपिटल गुड्स हैं, तो ये छूट नहीं मिलेगी.
डिफेंस और सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं की ओर से निजी संस्थाएं भी इंपोर्ट करेंगी तो उन्हें छूट दी जाएगी.
जब किसी आइटम को पहले बेचे गए IT हार्डवेयर के रिपेयर/रिटर्न/रिप्लेसमेंट के उद्देश्य से इंपोर्ट किया जाता है, तो इसे छूट दी जाएगी. विदेश में मरम्मत की स्थिति में भी ये छूट लागू होगी.
यदि रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D), परीक्षण (Testing), बेंचमार्किंग, मूल्यांकन (Evaluation) और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रयोजनों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं का इंपोर्ट किया जाता है तो ये छूट लागू होगी.
यदि बैगेज रूल के अंडर इंपोर्ट किया जाए तो उसे छूट मिलेगी.
यदि कोई लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर पोस्ट/कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से मंगाया जाए तो विदेश से आने पर भी उसे छूट दी जाएगी.