वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई, GST काउंसिल की 49वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. वित्त मंत्री ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. गुटखा, पान-मसाला, अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) और राज्यों के बकाया मुआवजे पर निर्णय लिए गए.
काउंसिल की बैठक में गुटखा, पान-मसाला उद्योग को लेकर बड़ा फैसला किया गया. अब इससे जुड़ी फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता के आधार पर GST नहीं लगेगा. इसका मकसद टैक्स चोरी को रोकना और रेवेन्यू कलेक्शन को सुधारना है.
अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) को लेकर मंत्रीसमूह की रिपोर्ट, भाषा में बदलाव की शर्त के साथ मंजूर कर ली गई है. GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतिम ड्राफ्ट को राज्यों को भेजा जाएगा. उन्हें इस पर हफ्ते भर में अपने सुझाव देने होंगे. मार्च की शुरुआत में, इस पर फाइनल एग्रीमेंट बनने की संभावना है.
राब (तरल गुड़) और पेंसिल शार्पनर पर टैक्स की दरों में कटौती की गई है.
राब: खुले में बेचे जाने वाले राब पर GST 18% से सीधे जीरो कर दिया गया है. हालांकि प्री-पैकेज्ड राब पर टैक्स की दर 18% से घटाकर 5% की गई है.
पेंसिल शार्पनर: GST दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है.
डेटा लॉगर: टैक्स 18% से जीरो किया गया.
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि सभी राज्यों को GST मुआवजे की बकाया पूरी राशि जारी की जा रही है. राज्यों को जून महीने के लिए बकाया, कुल 16,982 करोड़ की राशि बांटी जा रही है. क्योंकि GST कंपनसेशन फंड में पैसे नहीं हैं, इसलिए ये राशि केंद्र सरकार खुद के खजाने से देगी और इसकी भरपाई बाद में कंपनसेशन सेस कलेक्शन से की जाएगी
मिलेट (Millets) यानी मोटे अनाज पर टैक्स को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. हालांकि, वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि वो इस बारे में विचार कर रही हैं.
कसीनो (Casino), हॉर्स रेसिंग (Horse Racing), ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर मंत्रीसमूह के अध्यक्ष कोनराड संगमा की गैर-मौजूदगी के कारण इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी.