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31 मार्च से पहले निपटा लें पैसों से जुड़े ये 5 जरूरी काम, नहीं तो हो जाएंगे परेशान

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने से लेकर अपडेटेड आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने तक ये सभी काम निपटाना बहुत जरूरी है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी08:30 AM IST, 18 Mar 2023NDTV Profit हिंदी
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मार्च महीने का आधा समय कट चुका है, 31 मार्च कब आ गया पता भी नहीं चलेगा, इस बार टाल मटोल की तो बहुत भारी पड़ने वाला है. ये कोई धमकी नहीं है, बस एक रिमाइंडर ही समझ लीजिए. 31 मार्च से पहले पहले आपको कुछ 5 ऐसे काम निपटाने हैं, जिनका वास्ता सीधे आपकी जेब से है. इसलिए जरा ध्यान से पढ़ और समझ लीजिए और लगे हाथ फटाफट अभी के अभी निपटा डालिए.

1- पैन-आधार लिंक करना मत चूकना

आयकर विभाग ने पैन और आधार (PAN- Aadhaar Link) को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की है. अगर आपने आधार को पैन से नहीं लिंक किया गया, तो ये 1 अप्रैल से ये किसी काम का नहीं रह जाएगा. इसके अलावा, दोनों डाक्यूमेंट्स को 31 मार्च तक फ्री में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके बाद टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा.

2- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)

टैक्सपेयर्स को अपडेटेड ITR फाइल करना चाहिए. FY20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 (AY21) के लिए अपडेटेड ITR फाइल करने की अंतिम डेट 31 मार्च है. ITR फाइल ही नहीं किया गया, तो भी इसे फाइल किया जा सकता है. हालांकि, जीरो या नेगेटिव रिटर्न वाले लोगों को अपडेटेड ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है.

3- FORM 12BB

फॉर्म 12BB फाइल करने की अंतिम डेट भी 31 मार्च है. किसी भी वेतन पाने वाले एम्प्लॉई को अपने निवेश पर टैक्स लाभ या छूट का दावा करने के लिए एम्प्लायर के पास यह फॉर्म जमा करना होगा. FORM 12BB 1 जून 2016 को लागू हुआ है. कुछ चीजें जिन्हें फॉर्म में शामिल किया जाना चाहिए, वे हैं हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) और होम लोन पर ब्याज.

4- टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश के लिए ITR दाखिल करते समय पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती का दावा करने के लिए उपलब्ध होंगे. इनकम टैक्स एक्ट 80 C के तहत, टैक्सपेयर्स पुराने टैक्स सिस्टम में 1.5 लाख रुपये की सीमा के साथ छूट का दावा कर सकते हैं. इसके लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के निवेश विकल्प चुन सकते हैं.

5- एडवांस टैक्स

10,000 रुपये से अधिक की लायबिलिटी वाले प्रत्येक टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. इसका भुगतान चार किस्तों में किया जाता है. बचे हुए टैक्स का 15% हिस्सा 15 जून तक, अगला 30% हिस्सा 25 सितंबर तक, अन्य 30% हिस्सा 15 दिसंबर तक और अंतिम 25% हिस्सा चालू FY के 15 मार्च तक भुगतान किया जाता है.

अगर किसी ने अपनी नौकरी बदल ली है या उसकी एडिशनल इनकम है, तो उन्हें 31 मार्च तक एडवांस रूप से एडवांस टैक्स की गणना और भुगतान करने की आवश्यकता है. यदि इसमें देरी होती है, तो टैक्सपेयर्स को बचे हुए अमाउंट पर हर महीने 1% का ब्याज देना होगा.

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