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पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की गिरफ्तारी को SC ने ठहराया अवैध, जेल से रिहा हुए

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि इमरान खान के साथ न्याय नहीं हुआ.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी07:15 PM IST, 11 May 2023NDTV Profit हिंदी
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पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है. कोर्ट के 'तत्काल रिहाई' के आदेश के बाद इमरान को जेल से रिहा कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी को 'गैरकानूनी' करार देते हुए PTI के अध्यक्ष इमरान खान की 'तत्काल रिहाई' का आदेश दिया था. 9 मई को पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया था.

पाकिस्तानी अखबार Dawn के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि इमरान खान के साथ न्याय नहीं हुआ. शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) का दरवाजा खटखटाने का भी निर्देश दिया. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बांदियाल ने इस बाबत निर्देश जारी किया.

जेल से रिहाई के बाद क्या बोले इमरान

कोर्ट के आदेश के बाद, जेल से बाहर आने पर इमरान खान ने कहा कि देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम देश में सिर्फ चुनाव चाहते हैं.'

उन्होंने कहा, 'मुझे डंडों से मारा गया. ऐसा सलूक हत्यारों के साथ भी नहीं किया जाता है. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि देश में क्या हो रहा है. मैं तो एक आतंकवादी की तरह पकड़ा गया था.'

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister) को 10 मई को तोशाखाना (Toshakhana case) भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया था. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है. हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है.

अल कादिर ट्रस्ट के भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच राजधानी इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था. इस दौरान, नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने इमरान की 14 दिन की हिरासत देने की मांग की थी.

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