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आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार, स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में हैं आरोपी

गिरफ्तारी के बाद चंद्रबाबू ने CM जगन मोहन रेड्डी को संबोधित करते हुए कहा, 'आपने एक अच्छे आदमी को बिना गलती के गिरफ्तार करवाया है. ईश्‍वर आपको बुद्धि दें.'
BQP HindiBQ डेस्क
BQP Hindi09:50 AM IST, 09 Sep 2023BQP Hindi
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आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 'एन चंद्रबाबू नायडू' को पुलिस ने स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में राज्य के नंदयाल शहर से गिरफ्तार कर लिया है. शनिवार की सुबह 6 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए नंदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया. आज कोर्ट में उनकी पेशी होगी.

'लोकतंत्र की हत्‍या हुई, अंतत: धर्म की जीत होगी'

गिरफ्तारी के बाद चंद्रबाबू ने आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को संबोधित करते हुए कहा, 'आपने एक अच्छे आदमी को बिना गलती के गिरफ्तार करवाया है. ईश्‍वर आपको बुद्धि दें.'

फुटपाथ पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई. मैं जनता के मुद्दों पर लड़ रहा हूं तो उसमें वे (सत्ताधारी पार्टी) बाधा डाल रहे हैं. अगर मैं गलत हूं तो उन्‍हें ये साबित करना होगा. अंततः धर्म की जीत होती है. लोगों और TDP कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए.
चंद्रबाबू नायडू, पूर्व मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश

आराम कर रहे थे पूर्व CM, आ धमकी पुलिस

चंद्रबाबू को तब गिरफ्तार किया जब नंदयाल शहर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वे अपने कारवां बस में आराम कर रहे थे.

उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नांदयाल रेंज के DIG रघुरामी रेड्डी और CID के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम सुबह करीब 3 बजे RK फंक्शन हॉल (चंद्रबाबू नायडू के शिविर) में पहुंची थी.

SPG ने दिया नियमों का हवाला

मौके पर भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने पुलिस का विरोध किया. वहीं, चंद्रबाबू की सुरक्षा कर रहे SPG के जवानों ने भी पुलिस को नियमों का पालन करने की सलाह दी.

SPG ने कहा कि सुबह 5.30 बजे तक किसी को भी उनके पास पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकते हैं. इसके बाद सुबह करीब 6 बजे पुलिस ने नायडू के वाहन का दरवाजा खटखटाया. उन्हें नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया.

गैर-जमानती धाराएं, तत्‍काल राहत नहीं!

पुलिस के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें वो पहले आरोपी हैं. इस संबंध में उन्हें IPC की धारा 50 (1) (2) के तहत एक नोटिस सौंपा गया था.

पुलिस के मुताबिक, उन्हें IPC की धारा 120(8), 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109, 34, 37 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. CID की नोटिस के मुताबिक, नायडू केवल कोर्ट में ही जमानत की अर्जी लगा सकते हैं और राहत मांग सकते हैं.

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लेखकBQ डेस्क
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