अब महाराष्ट्र में नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल राइड पूलिंग या कार पूलिंग के लिए नहीं किया जा सकेगा. महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस पर रोक लगा दी है.
19 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जिसमें, 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और 4-व्हीलर शामिल हैं, वो अब यात्रियों की पूलिंग नहीं कर सकेंगे.
अभी, कई ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स हैं जो महाराष्ट्र के कई शहरों में ऐसी सर्विसेज देते हैं, जिसमें से ज्यादातर 2-व्हीलर्स हैं. ये सभी नॉन- ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के तहत रजिस्टर्ड हैं. नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो होते हैं जिनकी नंबर प्लेट सफेद होती है, और जिनका इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए नहीं किया जा सकता है.
23 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस लिए किए बिना ही काम करने पर कड़ी फटकार लगाई थी, कोर्ट ने रैपिडो को अपनी सेवाएं तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था. रैपिडो हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है.
सरकारी आदेश के मुताबिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों (कमर्शियल वाहनों) के रूप में नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही है, इससे आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.
इतना नहीं नहीं, सरकार ने महाराष्ट्र के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के राज्य में वैध परमिट पर चलने वाले वाहनों की आर्थिक व्यवहार्यता पर असर डालने को लेकर भी चिंता जाहिर की.
सरकारी आदेश के मुताबिक 'नॉन-ट्रांसपोर्ट परिवहन की कैटेगरी में रजिस्टर्ड गाड़ियों की संख्या बहुत बड़ी है. इसलिए महाराष्ट्र राज्य के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों का इस्तेमाल एग्रीगेशन के लिए भी किया जा सकता है और वैध परमिट पर चलने वाले वाहनों की आर्थिक व्यवहार्यता पर असर डाल सकता है
इस सवाल पर कि क्या नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों को एग्रीगेशन और राइड पूलिंग सहित परिवहन वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है? इस पर सरकार का कहना है कि इसके लिए 'नियम और शर्तों, फ्रेमवर्क और दिशानिर्देशों को लेकर लंबी बातचीत करने की जरूरत है'
सरकार के मुताबिक - राज्य सरकार ने इस मामले पर स्टडी करने और सिफारिशें देने के लिए एक समिति भी गठित की है. इसलिए, यह आम जनता और यात्रियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर्स की ओर से नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों की पूलिंग पर रोक लगा रहे हैं.