Bhopal Gas Tragedy: केंद्र को SC से झटका, मुआवजा बढ़ाने की याचिका कोर्ट ने ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने केंद्र सरकार की उस क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने 1984 के भोपाल गैस कांड पीड़ितों के लिए कंपनी से मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी.
BQP HindiBQ डेस्क
Last Updated On  14 March 2023, 1:05 PMPublished On   14 March 2023, 1:05 PM
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भोपाल गैस कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) से केंद्र सरकार को फटकार लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस कांड के लिए यूनियन कार्बाइड से और मुआवजे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

केंद्र सरकार ने दायर की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने केंद्र की उस क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने 1984 के भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी. केंद्र सरकार ने इस घटना के संबंध में कंपनी से 7400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के लिए RBI के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल करके सरकार मुआवजे के पेंडिंग मामलों को निपटाएगी.

क्या है भोपाल गैस कांड?

मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2-3 दिसंबर 1984 की रात में एक दर्दनाक हादसा हुआ था. इस दौरान यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में रखे टैंक से जहरीली गैस लीक हुई. इस टैंक से करीब 40 टन जहरीली मिथाइल आइसो साइनेट गैस लीक हुई थी. जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई. मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल गैस कांड से करीब 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे.

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