ADVERTISEMENT

वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत पर SEBI का एक्शन, जब्त होंगे बैंक और डीमैट खाते

SEBI ने बकाया वसूलने के लिये सभी बैंकों, डिपॉजिटरी, CDSL, NSDL और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे धूत के खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें.
NDTV Profit हिंदीजितेन्द्र ज्योति
NDTV Profit हिंदी06:41 PM IST, 18 Jul 2023NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
NDTV Profit हिंदी
Follow us on Google NewsNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदीNDTV Profit हिंदी

SEBI Action on Videocon: मार्केट रेगुलटर SEBI (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के बैंक और डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड में जमा राशि जब्त करने का आदेश दिया है. ये आदेश कुल 5.16 लाख रुपये बकाया वसूली के लिये दिया गया है.

SEBI ने सोमवार को जारी अटैचमेंट नोटिस (attachment notice ) में कहा कि धूत के ऊपर 5.16 लाख रुपये का जुर्माना बकाया है. इसमें पांच लाख रुपये के जुर्माने के साथ 15,000 रुपये ब्याज और 1,000 रुपये वसूली लागत है.

SEBI ने क्यों लिया एक्शन

ताजा फैसला SEBI द्वारा मार्च में उन पर लगाए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद लिया गया है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम एनर्जी में उनके हितों के बारे में खुलासा नहीं किया था और साथ ही ये कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर क्वालिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (QTAPL) और क्रेडेंशियल फाइनेंस लिमिटेड (CFL) संबंधित पक्ष थे.

संबंधित बैंकों, डिपॉजटरी को SEBI का निर्देश

SEBI ने बकाया वसूलने के लिये सभी बैंकों, डिपॉजिटरी, CDSL, NSDL और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे धूत के खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें. हालांकि, उसमें राशि जमा करने की अनुमति होगी.

इसके अलावा SEBI ने बैंकों को लॉकर समेत सभी खातों को जब्त करने का निर्देश दिया है.

SEBI का बयान

वसूली की कार्यवाही शुरू करते हुए SEBI ने कहा कि ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि धूत, बैंकों, म्यूचुअल फंड फोलियो, डीमैट खातों में रखे शेयर्स के पैसे को ठिकाने लगा सकते हैं और इससे सर्टिफिकेट के तहत बकाया राशि की वसूली में देरी होगी या रुकावट आएगी.

SEBI ने लगाया था धूत पर जुर्माना

SEBI ने धूत के ऊपर मार्च में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. ये जुर्माना सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लि. (SEPL) को कंपनी की तरफ से कर्ज देते समय उसमें (सुप्रीम एनर्जी) 99.9% हिस्सेदारी के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर लगाया गया था. इसके अलावा धूत ने क्वालिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लि. और क्रेडेन्शियल फाइनेंस में अपने हित के बारे में भी खुलासा नहीं किया था.

SEBI ने मार्च 2018 में मीडिया में आई उन खबरों के बाद ये आदेश दिया था जिसमें धूत और ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर के बीच वीडियोकॉन समूह की कुछ इकाइयों को ICICI बैंक द्वारा कुछ कर्ज सुविधाएं देने के बदले में किए गए लेन-देन की व्यवस्था के बारे में बताया गया था.

बता दें कि SEBI ने जांच का दायरा विशेष रूप से ये पता लगाने के लिए फैलाया था कि क्या धूत ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक सबमिशन के संबंध में LODR (Listing Obligations and Disclosure Requirements) नियमों और लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

NDTV Profit हिंदी
फॉलो करें
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT