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Zee-Sony Merger: IDBI के बाद अब एक्सिस फाइनेंस ने दी NCLT के फैसले को चुनौती, NCLAT में दायर की अपील

एक्सिस फाइनेंस ने NCLT के 10 अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मुंबई बेंच ने इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन खारिज करते हुए मर्जर को मंजूरी दी थी.
BQP HindiBQ डेस्क
BQP Hindi10:13 AM IST, 15 Sep 2023BQP Hindi
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जी-सोनी मर्जर (Zee-Sony Merger) को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच से हरी झंडी दिए जाने के खिलाफ ‘एक्सिस फाइनेंस’ (Axis Finance) ने ‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल’ (NCLAT) का दरवाजा खटखटाया है.

एक्सिस फाइनेंस ने NCLT के 10 अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मुंबई बेंच ने इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन खारिज करते हुए मर्जर को मंजूरी दी थी. ZEE-L की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, NCLAT दिल्‍ली के समक्ष अपील दायर की गई है.

NCLAT से कंपनी को नोटिस

एक्सिस फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के लेनदारों में से एक है, जिसकी आपत्तियों को NCLT ने 10 अगस्त को खारिज कर दिया था. एक्सिस फाइनेंस की याचिका पर NCLAT ने अब कंपनी को नोटिस जारी किया है. बता दें कि जी-सोनी मर्जर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ी डील है.

IDBI बैंक ने भी दी थी चुनौती

एक्सिस फाइनेंस से पहले, पिछले सप्ताह IDBI बैंक ने भी अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है. IDBI बैंक ने भी NCLT से जी-सोनी के मर्जर को मिली मंजूरी को अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है.

10 बिलियन डॉलर के इस मर्जर की घोषणा मूल रूप से वर्ष 2021 में की गई थी, लेकिन इस प्‍लान को तब बड़ा झटका लगा, जब SEBI ने ZEE के CEO पुनित गोयनका पर बैन लगा दिया. इसके बाद ZEE ने बाद में कंपनी का संचालन जारी रखने के लिए बोर्ड की देखरेख में एक अंतरिम समिति का गठन किया.

काफी जद्दोजहद के बाद NCLT ने आखिरकार मर्जर को मंजूरी दी. लेकिन अब मामला एक बार फिर NCLAT के पास है.

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लेखकBQ डेस्क
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