दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन डॉट कॉम पर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है.
शीर्ष अदालत का कहना है कि अमेजॉन के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख यानी 7 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है. अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सोमवार को पेश किया था. CCI ने 25 अप्रैल को रिकवरी नोटिस जारी किया था.
साल 2021 में, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर ग्रुप- अमेजॉन की डील को 2019 में मिली मंजूरी को खारिज कर दिया था. उसका कहना था कि अमेजॉन 2019 में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में 'रणनीति रूचि' को नोटिफाई नहीं कर सका था. कमीशन ने इस बात का जिक्र किया था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अमेजॉन की रूचि को साफ तौर पर उजागर नहीं किया गया था.
रेगुलेटर ने अमेजॉन पर फ्यूचर रिटेल के संबंध में शेयरहोल्डर पैटर्न को नोटिफाई नहीं कर पाने पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था. फ्यूचर रिटेल बिग बाजार की मालिक है. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक, अमेजॉन ने दिखाया कि उसे फ्यूचर कूपन्स में रूचि है, जबकि उसकी असल रूचि फ्यूचर रिटेल में थी. और फ्यूचर कूपन्स में उसका निवेश भारत के रिटेल बाजार में अपने पैर जमाने की कोशिश थी.