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गो-फर्स्ट को 30 दिन के अंदर देना होगा रिवाइवल प्लान, DGCA का आदेश

DGCA ने संकट में फंसी गो फर्स्ट को अपना रिवाइवल का प्लान 30 दिन के अंदर सब्मिट करने को कहा है. DGCA ने गो फर्स्ट से उसके ऑपरेशन के रिलाइवल के लिए कॉम्प्रिहैन्सिव प्लान देने की बात कही है.
NDTV Profit हिंदीNDTV Profit डेस्क
NDTV Profit हिंदी05:23 PM IST, 25 May 2023NDTV Profit हिंदी
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एविएशन रेगुलेटर DGCA ने संकट में फंसी गो फर्स्ट को अपना रिवाइवल का प्लान 30 दिन के अंदर जमा करने को कहा है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, DGCA ने गो-फर्स्ट से उसके ऑपरेशन के रिवाइवल के लिए कॉम्प्रिहैन्सिव प्लान देने की बात कही है.

गो-फर्स्ट वॉलेंटरी इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रही है. गो-फर्स्ट ने 3 मई को उड़ान भरना रोक दिया था.

फंडिंग का स्टेटस भी बताना होगा

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रेगुलेटर के एक सूत्र ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने 24 मई को एयरलाइन को ऑपरेशंस के सस्टेबेनल रिवाइवल के लिए कॉम्प्रिहैन्सिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करने को कहा है.

इसके अलावा DGCA ने एयरलाइन से ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट, पायलट और दूसरे अधिकारियों की उपलब्धता, मेनटेनेंस एग्रीमेंट और फंडिंग के स्टेटस और कई दूसरी डिटेल्स पेश करने को भी कहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, गो फर्स्ट के एक बार रिवाइवल प्लान को जमा करने के बाद आगे उपयुक्त एक्शन के लिए DGCA उसकी समीक्षा करेगा.

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