नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमिटेड और HDFC वेंचर कैपिट के HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के साथ विलय को मंजूरी दे दी है.
आदेश में कहा गया है कि विलय योजना में शामिल तीनों संस्थाओं को 30 दिनों के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार को NCLT के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जमा करनी होगी. इसके बाद ही विलय प्रभावी हो जाएगा, HDFC लिमिटेड ने शुक्रवार को एक्सचेंजों को इसकी जानकारी दी.
HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स और HDFC वेंचर कैपिटल HDFC की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनियां हैं, जबकि होम फाइनेंस NBFS के पास 31 दिसंबर, 2022 तक HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में 88.23% हिस्सेदारी है.
25 अगस्त, 2022 को HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स, HDFC वेंचर कैपिटल और HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के बोर्ड ने पहली दो संस्थाओं को तीसरे के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. 31 अगस्त, 2022 को NCLT के साथ एक ज्वाइंट कंपनी योजना को फाइल किया गया था.
HDFC की सब्सिडियरी कंपनियों ने NCLT के सामने कहा था कि विलय ग्रुप के स्ट्रक्चर को सरल, व्यवस्थित और अनुकूलित करेगा और साथ ही शेयरधारकों के लिए वैल्यू को भी बढ़ाएगा. HDFC वेंचर कैपिटल, सेबी-रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड, HDFC प्रॉपर्टी फंड का इनवेस्टमेंट मैनेजर है.