आज से 2000 रुपये के नोट को बदलने की शुरुआत हो रही है. बैंकों के खुलते ही लोग 2000 रुपये के नोट लेकर पहुंचेंगे. इन नोटों को आप या तो अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं यानी बदल कर 50, 100, 200, 500 रुपये के नोट ले सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटों को बदलवाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुका है.
RBI के अनुसार, बैंकों में एक बार में 20,000 रुपये तक यानी 2000 के 10 नोट बदलवाए जा सकते हैं, जबकि खाते में जमा करने के लिए कोई तय सीमा नहीं है. आज इस प्रक्रिया का पहला दिन है.
2000 के नोटों को बदलवाने के लिए अभी लोगों के पास 30 सितंबर तक का लंबा वक्त है. यानी 4 महीने से भी ज्यादा समय. RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने सोमवार को यही बात कही है कि लोगों को बैंकों में जाकर भीड़ में परेशान होने की जरूरत नहीं है. वे 4 महीने के भीतर कभी भी जाकर आराम से नोट बदलवा सकते हैं.
नोट बदलवाने के लिए न तो आईकार्ड की जरूरत है और न ही कोई पर्ची भरने की. यानी ये बिल्कुल ऐसा है, जैसे कि आप 2000 के नोट लेकर किसी दुकान से खुल्ले कराते हैं. बैंकों में भी आपको 2000 का नोट देना है और उसके बदले में खुल्ले पैसे ले लेने हैं. यानी 50, 100, 200 या 500 रुपये के नोट. 2000 के नोटों में आप जितने पैसे देंगे, उतने पैसे आपको छोटे नोटों के रूप में वापस मिल जाएंगे.
आप सभी पब्लिक या प्राइवेट बैंकों में नोट बदलवा सकते हैं. बैंकों के अलावा RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ये सुविधा उपलब्ध है. RBI के अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम के कार्यालय में नोट बदलवाए जा सकते हैं.
RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे. RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्रांच में छायादार वेटिंग स्पेस की व्यवस्था करें. इसके साथ ही पीने के पानी की सुविधा रहनी जरूरी है. ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो.
RBI के अनुसार, गांवों में लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन इन केंद्रों परसिर्फ 4000 रुपये तक यानी 2000 के 2 नोट ही बदले जा सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी एक बैंक की तरह की काम करते हैं. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी देते हैं.
आप 2000 के नोट बैंक में एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं. लेकिन जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, वे भी चिंता न करें. अकाउंट न होने पर भी 20,000 तक की रकम काउंटर पर एक्सचेंज करा सकते हैं.
RBI ने साफ कहा है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ किया है कि 30 सितंबर की तारीख इसलिए रखी गई है, ताकि 2000 के नोटों को बैंकिंग सिस्टम में वापस लाने का काम फाइनल स्टेज पर पहुंच सके, वरना ये प्रकिया कभी खत्म नहीं होगी. ऐसे में 4 महीने के बाद भी ये नोट वैध रहेंगे.