टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी फाइनेंशियल काम

सरकार इनकम टैक्स से जुड़े कामों के लिए डेडलाइन जारी करती है. अगर आप उन कामों को समय रहते नहीं पूरा करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
BQP HindiBQ डेस्क
Last Updated On  08 March 2023, 4:10 PMPublished On   08 March 2023, 4:10 PM
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क्या आपको भी ई-मेल या SMS पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के संदेश आने लगे हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा. दरअसल, आपको 31 मार्च से पहले ऐसे ही कुछ वित्तीय कामों को निपटा लेना चाहिए, ताकि आगे दिक्कत न हो.

सरकार इनकम से जुड़े कामों के लिए डेडलाइन जारी करती है. अगर आप उन कामों को समय रहते नहीं पूरा करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

PAN-Aadhaar लिंक

आयकर विभाग ने 31 मार्च 2023 तक आपके पैन को आपके आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड इनएक्टिव हो जायेगा.

एडवांस टैक्स पेमेंट

एडवांस टैक्स पेमेंट के फाइनल इंस्टॉलमेंट की अंतिम तारीख 15 मार्च 2023 है. एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 234B और 243C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

FY2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की समय सीमा भी 31 मार्च 2023 है. टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C या 80D के तहत निवेश करें.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में सालाना 7.4% का ब्याज मिलता है. 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इस योजना के प्रपोजल 31 मार्च 2023 तक खुले हैं.

फॉर्म 12B

फॉर्म 12B एक इनकम टैक्स फॉर्म है. अगर आपने FY22 के दौरान नौकरी बदली हो तो पहले की नौकरी में कटे TDS की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें. 31 मार्च तक फॉर्म 12B जमा नहीं किया तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है, जिसका नुकसान आपको ही होगा.

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