अगर कोई 50 लाख रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदता (Property buying) है, तो उसे रकम का 1% TDS के तौर पर जमा करना होता है. लेकिन अगर खरीदार ने सेलर के पैन (pan of property seller) पर ध्यान नहीं दिया तो ये TDS का रेट बढ़कर 20% हो जाएगा. क्या हो वो गलती जिससे प्रॉपर्टी खरीदना बन सकता है महंगा सौदा?
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