Liquor Policy Scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है. कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी अवैध नहीं थी.
कोर्ट ने कहा, 'ED के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे, जिनके चलते केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. केजरीवाल ने जांच में हिस्सा नहीं लिया, उनके चलते देरी हुई, जिससे ज्यूडीशियल कस्टडी में मौजूद लोग प्रभावित हुए.'
एप्रूवर पर उठे सवालों पर दी प्रतिक्रिया
बचाव पक्ष ने एप्रूवर पर भी सवाल उठाए थे. दरअसल एप्रूवर के स्टेटमेंट के आधार पर ही केजरीवाल और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने कहा, 'एप्रूवर को क्षमा देना ED के क्षेत्राधिकार में नहीं है. अगर आप क्षमा देने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप जज पर संदेह कर रहे हैं.'
कोर्ट ने आगे कहा कि 'चुनाव लड़ने के लिए कौन टिकट बांटता है और कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, ये कोर्ट की चिंता का विषय नहीं है. जज कानून से बंधे हुए हैं, राजनीति से नहीं.'
सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे केजरीवाल: रिपोर्ट
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, केजरीवाल को राहत ना दिए जाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने कहा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं और अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. केजरीवाल कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें केजरीवाल बीते 9 दिन से तिहाड़ जेल में हैं. दरअसल 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते के लिए जेल भेजा है. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 1 अप्रैल तक वे ED की कस्टडी में थे. लेकिन फिर ED ने कस्टडी बढ़ाने से मना कर दिया था.
केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके ऊपर 3 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था.
गिरफ्तारी के पहले केजरीवाल लगातार ED के समन भेजने के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थ. ED ने उन्हें 9 बार समन भेजे थे.