1,000% रिटर्न का दावा करने वाले फिनफ्लुएंसर बुरे फंसे! SEBI ने दिया 12 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

रवींद्र बालू भारती की पहचान फाइनेंस इन्‍फ्लुएंसर के तौर पर है. वे रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (RBEIPL) के संस्थापक हैं.

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शेयर मार्केट में 1000% तक के रिटर्न का दावा करने वाले फाइनेंस इन्‍फ्लुएंसर (Finfluencer) रवींद्र बालू भारती (Ravindra Balu Bharti)बुरी तरह फंस गए हैं. मार्केट रेगुलेटर SEBI ने रवींद्र बालू भारती को 12 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है. SEBI के मुताबिक, ये कमाई अवैध रूप से अर्जित की गई है और ये गैर-कानूनी है.

SEBI ने एक नेशनल बैंक में ब्याज वाले एस्क्रो खाते में 12 करोड़ रुपये (12,03,82,130.91 रुपये) जमा करने का निर्देश दिया है. ये पैसे SEBI की स्पष्ट अनुमति के बिना जारी नहीं की जा सकती है.

कौन हैं रवींद्र बालू भारती?

रवींद्र बालू भारती की पहचान फाइनेंस इन्‍फ्लुएंसर के तौर पर है. वे रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (RBEIPL) के संस्थापक हैं. वर्ष 2016 में अपनी पत्नी शुभांगी भारती के साथ उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी. कंपनी कथित तौर पर 'भारती शेयर मार्केट' नामक वेबसाइट के माध्यम से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से संबंधित शैक्षिक गतिविधियों में शामिल है.

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फीस के अलावा मुनाफे में हिस्‍सेदारी भी!

जिन निवेशकों ने रवींद्र की सेवाओं को चुना, उन्‍हें एक कॉन्‍ट्रैक्‍ट करना पड़ा था. इसमें निवेश की सलाह पाने के लिए नियम और शर्तें तय थीं, जिनमें फीस, अनुमानित निवेश रिटर्न और उम्मीदों से अधिक रिटर्न मिलने पर मुनाफे में हिस्‍सेदारी देनी होती थी. SEBI की जांच में पता चला कि फर्म की ओर से 1000% तक के रिटर्न का वादा कर निवेशकों को गुमराह किया गया.

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'ज्ञान' देने पर SEBI ने लगाई रोक

SEBI का अंतरिम आदेश केवल रवींद्र बालू भारती तक सीमित नहीं है. रेगुलेटर ने अपने आदेश में RBEIPL से जुड़े कई अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं. खास तौर पर SEBI ने उन्हें अगली सूचना तक इन्‍वेस्‍टमेंट एडवायजरी सर्विसेज देने या सिक्‍योरिटीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज में शामिल होने से रोक दिया है.

Source: Canva/Company Websites/Social
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  • अक्‍टूबर 2023 में SEBI ने फिनफ्लुएंसर नसीरुद्दीन अंसारी (Baap of Chart) पर 17.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

  • सितंबर 2023 में SEBI ने फिनफ्लुएंसर PR सुंदरम (Mansun Consultancy) पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने हाल ही में शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) को मजबूत करने के लिए स्कोर्स का नया संस्करण 2.0 पेश किया है.

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