PF से पैसे विद्ड्रॉ करना होगा आसान, EPFO बेहतर बनाएगा सिस्टम

श्रम और रोजगार मंत्रालय और EPFO तीन अलग समयसीमा पर काम करेंगे. शुरुआती लक्ष्यों को 30 जून तक पूरा करने की योजना है.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की हाल में खत्म हुई बैठक में 1 लाख रुपये तक के ऑटो सेटलमेंट (Auto Settlement) के सिस्टम को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई. NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इसके अलावा विद्ड्रॉ की पात्रता चेक करने की बेहतर व्यवस्था बनाने और डेथ क्लेम को डिजिटाइज करने मुख्य सुझावों में शामिल रहे.

30 जून तक काम पूरा करने का लक्ष्य

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय और EPFO तीन अलग समयसीमा पर काम करेंगे. शुरुआती लक्ष्यों को 30 जून तक पूरा करने की योजना है. मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन सुधारों का मंगलवार को 16वें जोनल रिव्यू मीटिंग में प्रस्ताव किया गया था.

EPFO की 16वीं जोनल रिव्यू मीटिंग नई दिल्ली में दो दिनों के दौरान हुई जो 30 अप्रैल को खत्म हुई थी. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमित दावड़ा ने बैठक के दौरान अहम मुद्दों के बारे में बताया. इनमें सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, क्लेम का जल्दी सेटलमेंट, क्लेम रिजेक्शन में कटौती, IT सिस्टम में बदलाव, पेंशन और एंप्लॉयर्स के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल रहे.

ये क्लेम होंगे शामिल

रिपोर्ट के मुताबिक सभी तरह के आंशिक विद्ड्रॉल क्लेम के लिए 1 लाख रुपये तक के एडवांसेज के ऑटो सेटलमेंट के सिस्टम को बेहतर बनाने की योजना है. क्लेम में बीमारी, हाउसिंग, एजुकेशन और शादी शामिल हैं.

इन्हें आम तौर पर फॉर्म 31 के तहत फाइल किया जाता है जो कुल क्लेम के 60% हैं. फॉर्म 31 को आम तौर पर EPF एडवांस फॉर्म के तौर पर जाना जाता है. इसे आंशिक विद्ड्रॉल या एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट से एडवांस को लेकर क्लेम फाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

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