पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार

एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना मामले से संबंधित सुनवाई की अध्यक्षता की.

Source: Reuters

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Former Prime Minister) को तोशाखाना (Toshakhana case) भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दे दिया गया है. इस्लामाबाद में एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना मामले से संबंधित सुनवाई की अध्यक्षता की है. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है. हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है.

अल कादिर ट्रस्ट के भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच राजधानी इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत में पेश किया गया. इस दौरान, नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने इमरान की 14 दिन की हिरासत देने की मांग की थी.

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जानिए क्या है तोशाखाना मामला

तोशाखाना का शाब्दिक अर्थ है- तोहफों से भरा घर. पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. साल 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे.

पाकिस्तान में नियमों के अनुसार किसी दूसरे देश के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले हुए उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है. पाकिस्तानी अखबार की खबर के मुताबिक, अगस्त 2022 में इमरान की मुसीबतें तब बढ़ीं, जब पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव आयोग के पास एक याचिका दायर कर कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष ने अपनी संपत्ति की घोषणा में तोशाखाना से मिले उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया था.

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पाकिस्तान में इंटरनेट बंद

पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है. इमरान खान के समर्थकों के हंगामे के कारण पूरे देश में धारा 144 लागू कर दी गई है. इस्लामाबाद पुलिस ने PTI नेता और पूर्व मंत्री असद उमर को भी गिरफ्तार कर ली है. असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया है. असद, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) से सांसद भी रह चुके हैं.

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