चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में CJI को शामिल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा NGO, SC ने दी सुनवाई की अनुमति

नए कानून के मुताबिक चयन पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री अन्य दो सदस्य होंगे. इसी कानून को NGO ने चुनौती दी है.

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में CJI को शामिल ना करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. दरअसल NGO 'एंसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका लगाई है. NGO की तरफ से प्रशांत भूषण वकील हैं.

प्रशांत भूषण ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस याचिका पर सुनवाई की अपील का जिक्र किया था.

जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, 'मुझे अभी CJI का मैसेज मिला है कि इस मामले की लिस्टिंग शुक्रवार के लिए की जा रही है.'

दरअसल NGO ने 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act 2023' को चुनौती दी है. नए कानून के मुताबिक चयन पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री अन्य दो सदस्य होंगे.

बता दें NGO ने तब सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जब हाल में इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है.

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