Go First Insolvency Case: DGCA का आदेश, तुरंत रोकें टिकटों की बिक्री, भेजा कारण बताओ नोटिस

DGCA का नया आदेश एयरलाइन के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, उसकी वापसी को और कठिन बना सकता है.

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Show Cause Notice to Go First: वित्तीय संकट का सामना कर रही विमानन कंपनी गो फर्स्ट की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. NCLT में चल रही इनसॉल्वेंसी केस की सुनवाई के बीच सोमवार को कंपनी को एक और झटका लगा.

टिकटों की बिक्री तुरंत रोकें: DGCA

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने गो फर्स्ट को आगे फ्लाइट्स की बुकिंग लेने से रोक दिया है. DGCA गो फर्स्ट को निर्देश दिया है कि वो टिकटों की बिक्री अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोके.

गो फर्स्ट ने पहले 3-5 मई तक उड़ानों को रद्द किया था, इसके बाद इसे 9 मई तक बढ़ाया गया और फिर 12 मई तक उड़ानों को रद्द किया गया. DGCA का नया आदेश एयरलाइन के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, उसकी वापसी को और कठिन बना सकता है.

कारण बताओ नोटिस

इसके अलावा सुरक्षा, कुशलता और भरोसे के साथ फ्लाइट सेवा का संचालन जारी रखने में फेल होने पर DGCA ने कंपनी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है.

विमानन नियामक DGCA ने एयरक्रॉफ्ट रुल्स 1937 के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया है और उससे फेल होने का कारण बताने को कहा है. गो फर्स्ट को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

DGCA ने कहा कि उनके एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट को जारी रखने पर कोई और निर्णय उनके द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर लिया जाएगा. प्रैट एंड व्हिटनी की ओरसे इंजनों की आपूर्ति न करने के कारण वाहक ने अपने आधे से अधिक बेड़े को ग्राउंडेड कर दिया है. खोना ने कहा था कि जिसकी वजह से फंड की किल्लत हो गई.

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